जयपुर । 16 साल पहले जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की घटना के दिन चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक जिंदा बम मिला था। इस बम को फटने से पहले ही डिस्पोजल कर दिया गया था। इस मामले में एक नाबालिग और दर्जन भर आतंकियों पर केस दर्ज था। नाबालिग आरोपी पिछले 14 साल से जयपुर के किशोर सुधार गृह में बंद था। शनिवार को वह बच्चों की जेल यानी बाल सुधार गृह से छूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को सशर्त जमानत दी है। 
लंबे समय से किशोर सुधार गृह में बंद नाबालिग आरोपी के वकील मिनहाजुल हक ने बताया कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर दी थी। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड जयपुर को निर्देश दिए थे कि इस मामले में 3 महीने में ट्रायल पूरी की जाए। एक लाख रुपये की सुपुर्दगी और 50-50 हजार रुपये के 2 जमानती मुचलके संप्रेक्षण गृह में जमा कराने के बाद शनिवार को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया। आरोपी को रोजाना दिन में एक बार एटीएस जाकर हाजरी लगानी होगी। साथ ही अपना पासपोर्ट भी एटीएस में जमा कराना होगा।