देर रात मौज-मस्ती पर लगाम, नाइट क्लबों के लिए गाइडलाइन जारी
जयपुर| होटल, रेस्टोरेंट, पब, नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा. रात 12 बजे बाद शराब की बिक्री नहीं होगी. होटल, धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने आदेश जारी किए हैं.
होटल,रेस्टोरेंट,पब,नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का नहीं होगा उपयोग
-रात 12 बजे बाद नहीं होगी शराब की बिक्री
-होटल,धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी करनी होगी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड
-एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने जारी किए आदेश

तनाव चरम पर: इस्राइली फाइटर जेट्स को हिजबुल्ला ने बनाया निशाना, युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप
आज महंगा हुआ या नहीं? पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, फटाफट करें चेक
प्योंगयांग में हाई-वोल्टेज हलचल: चीनी राष्ट्रपति के आगमन से पूर्व किम जोंग उन ने दी सैन्य क्षमता को नई धार
CJP आंदोलन को धार देने दिल्ली पहुंचे फाउंडर अभिजीत दीपके, राष्ट्रध्वज के साथ जंतर-मंतर पर जुटेंगे प्रदर्शनकारी
आज सस्ता हुआ या महंगा? घरेलू LPG सिलेंडर से लेकर कमर्शियल गैस तक के ताजा दाम जानें