जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-11 में निजी खातेदारी करीब 1.5 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णत: ध्वस्त एवं जोन-13 में ग्राम मेद्यराजसिंहपुरा में आम रास्तें को कब्जा -अतिक्रमण मुक्त तथा निजी खातेदारी करीब 2.5 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णत: ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन-14 में ग्राम ग्वार ब्राह्यमाण में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी वृहद अवैध फैक्ट्री/गोदाम की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम ग्वार ब्राह्यमाण जिला जयपुर में क्षेत्रफल करीब 200म85 वर्गफीट में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ वृहद अवैध फैक्ट्री/गोदाम निर्माण करने पर निर्माणकर्त्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी  कर अवैध निमार्ण रूकवाया जाकर हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु अवैध निर्माणकर्त्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 29.12.2023 को उक्त अवैध फैक्ट्री के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर गेटों पर ताले सील चपडी लगा कर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुए व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-पंचम प्रवर्तन अधिकारी जोन-14, पी.आर.एन.(साउथ) तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। जेडीए द्वारा जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम बालावाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में करीब 1.़5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी की सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।