राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। राजस्थान की भाजपा सरकार ने इस संबंध में लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, 1981 के निर्देशों की समीक्षा करने के बाद आरएसएस पर लगी रोक हटाने का फैसला हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 1981 में आरएसएस सहित तीन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव ने 18 मार्च 1981 को आदेश जारी किया था।

इसके मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस, जमात ए इस्लामी और आनंद मार्ग संगठन के न तो सदस्य बन सकते थे और न ही उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकते थे।

विदित हो कि गत जुलाई माह में मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में अपने कर्मचारियों के शामिल होने पर 1966 में लगी रोक हटाने की जानकारी दी थी। इसके बाद अब राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है।