भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दहेज प्रताड़ना का एक अनोखा मामला उजागर हुआ है। एक पति ने चार शादियां की हुई थीं और उसने अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस प्रताड़ना से परेशान होकर तीसरी पत्नी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। न्यायालय ने पति जमील को आदेश दिया है कि वह असमा को हर महीने भरण-पोषण और किराए के साथ 3 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करे।

घरेलू हिंसा का मामला दर्ज 

असमा ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना के सिलसिले में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। यह असमा की दूसरी शादी थी, और पहले पति से तलाक के बाद उसकी एक बेटी भी है। दूसरे पति जमील के साथ विवाह के बाद असमा की जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि समस्याएं और बढ़ गईं। उसे जमील के साथ-साथ उसके परिवार से भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। जमील की तीन अन्य पत्नियां थीं, और इस हिंसा में सास-ससुर और जमील की चौथी पत्नी भी शामिल थीं। असमा ने इस स्थिति से परेशान होकर अपने पिता को अपनी दास्तान सुनाई, जिसके बाद उसके पिता ससुराल पहुंचे और असमा को वापस ले जाने के लिए कहा गया।

अदालत ने जमील को अपराधी ठहराया 

असमा ने महिला थाने में घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान असमा ने अदालत को बताया कि जमील ने उससे विवाह करने से पहले दो अन्य शादियां की थीं। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने जमील को दोषी करार दिया। अदालत ने जमील को आदेश दिया कि वह असमा को प्रति माह 4000 रुपये भरण-पोषण, 3000 रुपये किराए के लिए और प्रताड़ना के लिए 3 लाख रुपये का मुआवजा अदा करे।